Muzaffarpur News: सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालकर छवि बिगाड़ने व हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगाकर नगर विधायक रंजन कुमार ने शनिवार को आइटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी है. मिठनपुरा थाने में दर्ज प्राथमिकी में कन्हौली के मुकुंद कुमार को नामजद आरोपी बनाया है. वहीं, सदर थाने में करायी गयी प्राथमिकी में पताही के ठाकुर दिव्य प्रकाश को आरोपी बनाया गया है.
विधानसभा क्षेत्र 94 को लेकर करता था पोस्ट
इधर, मुकुंद कुमार की पत्नी पिंकी देवी ने भी नगर विधायक व उनके समर्थकों के खिलाफ घर पर चढ़कर पति के साथ मारपीट व हत्या की धमकी देने का आरोप लगाकर शिकायत दी है. पुलिस दोनों ओर से मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गयी है. मिठनपुरा थाने में दर्ज प्राथमिकी में नगर विधायक रंजन कुमार ने बताया है कि कन्हौली निवासी मुकुंद कुमार जो अपने फेसबुक प्रोफाइल से हमेशा उनके विधानसभा क्षेत्र 94 को लेकर भ्रामक पोस्ट करते रहता है. बीती रात उनकी तस्वीर लगाकर चरित्र हनन का प्रयास किया गया. पूर्व में भी स्थानीय लोगों के द्वारा कितनी बार उसे मना किया गया उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करें.
गाली-गलौज का भी आरोप
विधायक का कहना है कि मुकुंद कुमार ने उनकी कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है. इसके बाद भी वह इस तरह की गलती कर रहा था. इसी को लेकर वह शनिवार की सुबह पूछताछ के लिए अपने टीम के सदस्य व उसके मोहल्ले के लोगों के साथ उसके आवास पर पूछताछ करने के लिए गये, तो वह उग्र होकर उनके व साथी लोगों के साथ गाली-गलौज करने लगा. उसके लोगों ने उनके साथ गये टीम के सदस्यों के साथ मारपीट करने लगा. वह बार- बार बोल रहा था कि जेल जाने से नहीं डरता है.
सदर थानेदार ने की मामले की पुष्टि
वहीं, सदर थाने में दर्ज दूसरी प्राथमिकी में पताही के ठाकुर दिव्य प्रकाश को आरोपी बनाया है. उसपर विधायक ने आरोप लगाया है कि इसके द्वारा हमेशा से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रामक पोस्ट करके चरित्र हनन का प्रयास किया जाता है. मिठनपुरा थानेदार इंस्पेक्टर अजय कुमार व सदर थानेदार नवलेश कुमार आजाद ने नगर विधायक के आवेदन पर एफआइआर दर्ज होने की पुष्टि की है.
मुजफ्फरपुर से चंदन सिंह की रिपोर्ट
