गैंगरेप पीड़िता ने बयान में कहा, बाबा के साथ मिल चंदन ने की थी हैवानियत

कांटी थानाक्षेत्र की गैंगरेप पीड़िता का सोमवार को कोर्ट में धारा 164 का बयान दर्ज हुआ. विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार के आदेश पर एसीजेएम अस्मिता गौरव ने पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज किया. बच्ची ने अपने बयान में कहा कि घटना की रात गेट खटखटाने की आवाज पर उसको लगा कि पापा आये हैं. दरवाजा खोला तो चंदन था.

By Prabhat Khabar | January 5, 2021 6:46 AM

कांटी थानाक्षेत्र की गैंगरेप पीड़िता का सोमवार को कोर्ट में धारा 164 का बयान दर्ज हुआ. विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार के आदेश पर एसीजेएम अस्मिता गौरव ने पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज किया. बच्ची ने अपने बयान में कहा कि घटना की रात गेट खटखटाने की आवाज पर उसको लगा कि पापा आये हैं. दरवाजा खोला तो चंदन था.

उसने मुंह दबा दिया. हाथ-पैर बांध कर कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद उसे बाबा दीपक झा के पास भेज दिया. पहले दोनों ने मिलकर शराब पी. फिर पूरे कमरे में सेंट छींटा. उसके बाद दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ हैवानियत की. सुबह होने पर धमकी देते हुए चंदन की पत्नी ने कमरे से बाहर निकाल दिया. उसके शोर मचाने पर मां पहुंची, तो उसने पूरी बात बतायी. पीड़ित बच्ची का बयान दर्जन करने के बाद कोर्ट ने मां के साथ उसे घर भेज दिया.

कांटी पुलिस की लापरवाही के कारण शनिवार को पीड़िता का बयान दर्ज नहीं हो पाया था. विशेष पॉक्सो कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा बच्ची का धारा 161 के तहत बयान दर्ज नहीं किये जाने के कारण धारा 164 की बयान की मंजूरी नहीं मिली. इसके बाद पुलिस पीड़ित बच्ची को लेकर नगर थाने पहुंची. वहां, महिला दारोगा के समक्ष पीड़िता का 161 का बयान दर्ज किया गया.

Also Read: पांच साल के अंदर बिहार के 120 शहरों में बनेंगे बाइपास और फ्लाइओवर

शाम में देरी होने के कारण बयान के लिए कांटी थाने की पुलिस को सोमवार को कोर्ट आने को कहा गया था. पुलिस ने मामले में आरोपित तांत्रित दीपक झा, चंदन कुमार व उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दीपक झा सीतामढ़ी के सोनवर्षा व चंदन कुमार बेलसंड का निवासी है.

Posted By :Thakur Shaktilochan

Next Article

Exit mobile version