Minapur Murder Case: मुजफ्फरपुर में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है . करीब तीन वर्ष पूर्व मीनापुर थाना क्षेत्र के डुबरबन्ना गांव में हुई राचन देवी (25) की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह की अदालत ने दोषी पति भरत महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है . कोर्ट ने सजा के साथ-साथ दोषी पर 18 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है .
Muzaffarpur News: मायके से रुपये मांगने को लेकर करता था प्रताड़ित
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वासुदेव छपड़ा गांव निवासी मृतका के भाई मनीष कुमार ने 11 जून 2023 को मीनापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि उनकी बहन राचन देवी की शादी दो वर्ष पूर्व डुबरबन्ना निवासी भरत महतो से हुई थी . शादी के बाद उनकी दो पुत्रियां हुईं . शादी के कुछ समय बाद से ही भरत महतो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और मायके से रुपये लाने का दबाव बनाता था . रुपये न मिलने पर जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थीं .
Muzaffarpur Court: पोखर में मिला था महिला का शव, छिपाने की हुई थी कोशिश
9 जून की रात परिजनों को सूचना मिली कि राचन देवी की मृत्यु हो गई है और ससुराल वालों ने शव को गायब कर दिया है . जब मृतका के परिजन डुबरबन्ना पहुंचे तो वहां शव नहीं मिला . अगले दिन सुबह पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद छानबीन के दौरान पुलिस ने गांव के ही एक पोखर से महिला का शव बरामद किया . इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतका के भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की .
सात गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
मामले की जांच करते हुए जांच अधिकारी (IO) ने आरोपी पति के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी . इस पूरे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया . गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी भरत महतो को दोषी पाते हुए ताउम्र कैद की सजा सुनाई .
