Dowry Death Muzaffarpur: 22 वर्षीय पत्नी अंशु कुमारी को दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार डालने के गंभीर मामले में मुजफ्फरपुर अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है. एडीजे 17 अनिल कुमार ठाकुर की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी पति राकेश कुमार द्विवेदी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, साक्ष्यों के अभाव और अधिक उम्र (75 वर्ष) के आधार पर आरोपी ससुर महेश द्विवेदी को रिहा कर दिया गया है.
शादी के तुरंत बाद शुरू हुआ प्रताड़ना का खेल
दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी निवासी अंशु कुमारी की शादी 23 जून 2022 को सरैया थाना क्षेत्र के दातापुर निवासी राकेश कुमार द्विवेदी के साथ हुई थी.
- शादी में परिजनों ने 9.5 लाख नकद और 6 लाख के सामान सहित कुल 25 लाख रुपये खर्च किए थे.
- शादी के तुरंत बाद पति और ससुराल वाले 10 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे.
- मांग पूरी न होने पर अंशु को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.
10 लाख रुपये की मांग न पूरी होने पर दी खौफनाक मौत
15 जुलाई 2022 को जब अंशु के पिता और भाई शिकायत मिलने पर दातापुर पहुंचे, तब भी उनके सामने 10 लाख रुपये देने की शर्त रखी गई. अंततः अतिरिक्त दहेज न मिलने पर अंशु को जिंदा जलाकर मार दिया गया.
पुलिस की चार्जशीट और अन्य आरोपियों पर जांच जारी
अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मृतका की रिश्तेदार प्रियंका पांडेय के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी में सास गायत्री देवी, भैसुर मुकेश द्विवेदी और ननद रानी द्विवेदी भी नामजद हैं, जिनके खिलाफ जांच फिलहाल जारी है.
