डोर स्टेप डिलेवरी के अभिकर्ता सहित तीन पर केस दर्ज

सकरा़ प्रखंड के बीएसएफसी गोदाम के डोर स्टेप डिलेवरी के अभिकर्ता सहित तीन पर सकरा थाना में केस दर्ज कराया गया है. केस सहायक गोदाम प्रबंधक शिवशंकर दास ने दर्ज कराया है. केस मे अभिकर्ता उमाकांत, मुंशी आनंद कुमार एवं मृत्युंजय कुमार को नामजद किया गया है.

By Prabhat Khabar | April 29, 2024 1:25 AM

सकरा़ प्रखंड के बीएसएफसी गोदाम के डोर स्टेप डिलेवरी के अभिकर्ता सहित तीन पर सकरा थाना में केस दर्ज कराया गया है. केस सहायक गोदाम प्रबंधक शिवशंकर दास ने दर्ज कराया है. केस मे अभिकर्ता उमाकांत, मुंशी आनंद कुमार एवं मृत्युंजय कुमार को नामजद किया गया है. इससे प्रखंड मुख्यालय स्थित बीएसएफसी गोदाम में हड़कंप है. केस में डीलर से अधिकारी के नाम पर अवैध वसूली, मोबाइल फोन पर रुपये लेने, डीलर को अनाज देने में परेशान करने, बोरी के वजन के एवज में अनाज नहीं देने आदि के आरोप लगाये गये हैं. केस दर्ज होने के बाद अभिकर्ता सहित सभी आरोपी फरार हैं. थानाध्यक्ष राजू पाॅल ने बताया कि केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. मालूम हो कि शनिवार को डीलर द्वारा डीएम से की गयी शिकायत के बाद डीएसओ एवं एसडीओ पूर्वी ने सकरा प्रखंड मुख्यालय स्थित बीएसएफसी गोदाम की जांच की थी. जांच के दौरान उक्त आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य मिलने पर केस दर्ज कराने का एजीएम को आदेश दिया था.

घटिया चावल बदली का आदेश बेअसर

डीएसओ एवं एसडीओ पूर्वी द्वारा डीलरों को दिये गये घटिया चावल बदलने का आदेश बेअसर है. इससे डीलरों में असंतोष है. बताया गया कि गोदाम की जांच के दौरान सकरा वाजिद पंचायत के डीलर चंदन कुमार ने घटिया चावल देने की शिकायत की थी. इसपर उक्त दोनों अधिकारी ने एमओ सविता कुमारी को सकरा वाजिद पंचायत में डीलरों को दिये गये घटिया चावल की जांच कर नमूना लेने का आदेश दिया था. एमओ ने सकरा वाजिद पंचायत के डीलर सदानंद चौधरी, सकलदेव राम, चंदन कुमार, चंदेश्वर मांझी आदि के गोदाम से चावल का नमूना लेकर अधिकारी को दिया था. इस पर एसडीओ एवं डीएसओ ने घटिया चावल को बदल कर डीलरों को अच्छा चावल देने का आदेश भी दिया था. लेकिन आदेश बेअसर है. डीलर सदानंद चौधरी ने बताया कि मेरे गोदाम में घटिया चावल दिया गया है. उपभोक्ता चावल लेना नहीं चाहते हैं. चावल बदली नहीं हुआ है. ऐसे में दो-चार दिनों में पाॅश मशीन बंद हो जायेगी. इसका कोपभाजन डीलर को बन रहा है.

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