बस व ऑटो में हुई यात्रियों के मास्क की जांच, 2.34 लाख जुर्माना वसूला

मुजफ्फरपुर : डीएम के आदेश पर डीटीओ व ट्रैफिक डीएसपी की टीम ने संयुक्त रूप से शहर के बैरिया-जीरोमाइल रोड में सार्वजनिक परिवहन (बस, ऑटो) वाहनों जांच की. इस दौरान वाहनों में सवार जिन यात्री व चालक ने मास्क नहीं लगाया था, उन पर जुर्माना लगाया गया. डीटीओ रजनीश लाल ने बताया कि एमएचए के निर्देशानुसार अब सभी प्रकार के यात्री वाहन में बैठने वाले यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने पर कम से कम 2500 रुपये जुर्माना किया जायेगा.

मुजफ्फरपुर : डीएम के आदेश पर डीटीओ व ट्रैफिक डीएसपी की टीम ने संयुक्त रूप से शहर के बैरिया-जीरोमाइल रोड में सार्वजनिक परिवहन (बस, ऑटो) वाहनों जांच की. इस दौरान वाहनों में सवार जिन यात्री व चालक ने मास्क नहीं लगाया था, उन पर जुर्माना लगाया गया. डीटीओ रजनीश लाल ने बताया कि एमएचए के निर्देशानुसार अब सभी प्रकार के यात्री वाहन में बैठने वाले यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने पर कम से कम 2500 रुपये जुर्माना किया जायेगा.

27 गाड़ियों से ऑनस्पॉट 2.34 लाख रुपये जुर्माना

मास्क जांच के दौरान अन्य कागजात की जांच होगी, जिस पर अलग जुर्माना होगा. पहले दिन बैरिया, जीरोमाइल रोड, पानापुर में जांच की गयी. इसमें 27 गाड़ियों से ऑनस्पॉट 2.34 लाख रुपये जुर्माना किया गया. इसके अलावा करीब डेढ़ दर्जन बस व ऑटो को जब्त किया गया. दो दिल्ली की बसों को कांटी पानापुर रोड में जब्त कर थाने के हवाले किया गया.

बस व ऑटो चालकों को हिदायत दी गयी

वहीं बस व ऑटो चालकों को हिदायत दी गयी कि वे खुद मास्क पहनें और यात्रियों को पहनने के लिए कहें. कोताही पर जुर्माने की कार्रवाई होगी. यात्री वाहनों में मास्क जांच में ट्रैफिक डीएसपी रवींद्रनाथ सिंह, एमवीआइ रंजीत कुमार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बिरेंद्र सिंह, इएसआइ अमित कुमार, अनिल कुमार शामिल थे.

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By Prabhat khabar news desk

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