बिहार के मंत्री और अन्य तीन के खिलाफ मुजफ्फरपुर अदालत में परिवाद पत्र दायर

मुजफ्फरपुर : बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और तीन अन्य के खिलाफ एक परिवाद पत्र दायर किया गया है. ब्लॉक मत्स्य सहकारी समिति के अध्यक्ष लड्डू सहनी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यकांत तिवारी की अदालत में भादवि की धारा 406, 409, 420, 328 और 34 के तहत दायर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 23, 2019 10:17 PM

मुजफ्फरपुर : बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और तीन अन्य के खिलाफ एक परिवाद पत्र दायर किया गया है. ब्लॉक मत्स्य सहकारी समिति के अध्यक्ष लड्डू सहनी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यकांत तिवारी की अदालत में भादवि की धारा 406, 409, 420, 328 और 34 के तहत दायर उक्त परिवाद दायर किया है.

सहनी की शिकायत में जिन तीन अन्य का नाम है उनमें मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार (पप्पू), मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा और वार्ड पार्षद गायत्री देवी शामिल हैं. शिकायत के अनुसार सहनी जिला प्रशासन के साथ एक उचित बंदोबस्ती के तहत ब्रह्मपुरा तालाब में मत्स्य संवर्धन करा रहे थे. इसी दौरान मंत्री ने तीन अन्य के साथ दो लाख रुपये प्रतिवर्ष धनराशि की मांग की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने कथित रूप से धनराशि नहीं देने पर तालाब की मछलियों को जहर डालकर मार देने की धमकी दी. अदालत ने मामले पर सुनवाई 14 अक्टूबर को करना मुकर्रर किया.

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