मुजफ्फरपुर : प्रदूषित पर्यावरण व बंजर होती कृषि की जमीन को बचाने के लिए सरकार ने प्लास्टिक के थैले पर प्रतिबंध लगाने के उठाये कदम की सराहना हर तरफ हो रही है. शहरी क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज है.
अब सात दिनों का समय शेष रह गया है. नगर निगम ने 13 दिसंबर तक पॉलीथिन के विक्रेता को अल्टीमेटम देकर उसे नष्ट करने को कहा है. इसके बाद 14 दिसंबर से अगर कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करते या बेचते हुए पकड़ा जायेगा, तब 100 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
इसके लिए सरकार ने बिहार प्लास्टिक अपशिष्ट उपविधि-2018 के तहत पूरी गाइडलाइन जारी कर दिया है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया हैं कि डीएम क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे. इसे सख्ती से अनुपालन करायेंगे. वहीं, डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा व मॉनीटरिंग समिति का गठन किया जायेगा.
