शराब तस्कर लालू व पिंटू को कोर्ट ने सुनायी पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा

उत्पाद कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश नितेश कुमार ने शनिवार को कोतवाली थाना कांड संख्या 402/2021 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की

एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया, राशि जमा नहीं करने पर छह माह अधिक जेल में काटनी होगी

प्रतिनिधि, मुंगेर

उत्पाद कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश नितेश कुमार ने शनिवार को कोतवाली थाना कांड संख्या 402/2021 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कांड के दो आरोपित कोतवाली थाना क्षेत्र के लालदरवाजा निवासी लालू यादव व छोटी केलावाड़ी निवासी पिंटू कुमार पासवान को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. जबकि एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा भी दी. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. बहस में अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता पीयूष कुमार व मनोज कुमार सिंह ने भाग लिया.

9 सितंबर 2021 को 450 लीटर शराब के साथ पकड़ाये थे दोनों

घटना के संबंध में बताया गया कि 9 सितंबर 2021 को कोतवाली थाना पुलिस को गुप्ता सूचना मिली कि बीआर-08जी-5265 नंबर की मालढोवा वाहन में पुआल में छिपाकर शराब तस्करी कर लायी जा रही है. थाना के पुअनि राकेश रंजन झा ने ने छापेमारी कर उक्त वाहन को पकड़ा. जब पुआल हटाया तो उससे 10 सफेद रंग का बोरा बरामद किया. प्रत्येक बोरा में 300 एमएल की 150 बोतल शराब थी. यानी कुल 1500 बोतल में कुल 450 लीटर कैप्टन ब्रांड की शराब जब्त की गयी थी. जबकि 60 लीटर देशी शराब बरामद की गयी. वाहन से कोतवाली थाना क्षेत्र के लालदरवाजा निवासी स्व. देवी यादव का पुत्र लालू यादव व छोटी केलावाड़ी निवासी निर्मल पासवान के पुत्र पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया था. इसको लेकर कोतवाली थाना में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. कोर्ट ने सात फरवरी को ही दोनों को दोषी करार दिया था.

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Published by: Birendra kumar sing

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