सुमन हत्याकांड में न्यायालय ने एक अभियुक्त को किया दोषी करार

विरोध करने पर अभियुक्तों ने उसके पुत्र सुमन कुमार को अपने साथ जबरन ले गया

मुंगेर जमालपुर प्रखंड के सिंधिया गांव निवासी सुमन कुमार हत्याकांड में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 274/2023 में उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान, बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद सफियासराय थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव के स्व .जालो यादव के पुत्र रुपेश यादव को हत्या करने एवं आर्म्स एक्ट के धाराओं में दोषी करार दिया है. अभियोजन पक्ष से एपीपी मो. शहजादा ने बहस में भाग लिया. घटना के संबंध में बताया जाता है कि 4 अप्रैल 2023 को सिंधिया गांव के अरविंद कुमार अपने दो पुत्रों कर्ण कुमार एवं सुमन कुमार के साथ घर से एक किलोमीटर दूर गेहूं का थेसर से धौनी कराने गया था. इसी दौरान अभियुक्त रुपेश यादव अपने सहयोगी छोटू साह के साथ पिस्टल लहराते हुए आया और अरविंद कुमार पर फायरिंग किया करते हुए दस लाख रुपये रंगदारी मांगा. विरोध करने पर अभियुक्तों ने उसके पुत्र सुमन कुमार को अपने साथ जबरन ले गया और एक सौ मीटर के दूरी पर ले जाने के बाद अभियुक्त रुपेश कुमार यादव ने सुमन के सर में गोली मारकर कर हत्या कर दिया था. मृतक सुमन के पिता के बयान पर नया रामनगर थाना में कांड संख्या 83/2023 दर्ज हुआ था. अन्य एक अभियुक्त छोटू कुमार का मामला न्यायालय मे विचाराधीन है.

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Published by: Birendra kumar sing

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