सुमन हत्याकांड में रूपेश यादव को आजीवन कारावास की सजा, 55 हजार का अर्थ दंड

अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का सजा काटना होगा.

– हत्याकांड के एक अन्य अभियुक्त का न्यायालय में विचाराधीन है मामला

मुंगेर

मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने 25 माह पूर्व सफियासराय थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव में हुए 17 वर्षीय सुमन हत्याकांड में दोषी पाकर शुक्रवार को आरोपी रुपेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जबकि इस हत्याकांड के एक अन्य अभियुक्त छोटू साह का मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

एडीजे द्वितीय ने शुक्रवार को सत्र वाद संख्या 274/2023 में सजा के बिंदुओं पर बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद सजा सुनाया. उन्होंने सफियासराय थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव निवासी स्व .जालो यादव के पुत्र रुपेश यादव को सुमन की हत्या करने के मामले मे आजीवन कारावास एवं आर्म्स एक्ट के धाराओं में 3 वर्ष की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ -साथ चलेंगी. इसके आलावा न्यायालय ने 55 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का सजा काटना होगा. विदित हो कि न्यायालय ने बीते 17 अप्रैल को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया था. जिस के बाद अभियुक्त को पुनः भागलपुर जेल भेज दिया गया. सुरक्षा के मद्देनजर अभियुक्त को पूर्व में भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था.

4 अप्रैल 2023 को सुमन की हुई थी हत्या

एपीपी मो. शहजादा ने घटना के संबंध में बताया कि 4 अप्रैल 2023 को सिंधिया गांव के अरविंद कुमार अपने दो पुत्रों कर्ण कुमार एवं सुमन कुमार के साथ घर से कुछ दूर बहियार में गेहूं का थेसर से धौनी करा रहे थे. तभी रूपेश यादव अपने एक अन्य सहयोगी छोटू साह के साथ हथियारबंद होकर वहां आया. उसने सूचक अरविंद कुमार से10 लाख रूपये की रंगदारी मांगी. उसके बाद अरविंद कुमार पर फायरिंग की. विरोध करने पर अभियुक्तों ने उसके छोटे पुत्र सुमन कुमार को अपने साथ जबरन ले गया और लगभग एक सौ मीटर के दूरी पर ले जाने के बाद सुमन की गोली मार कर हत्या कर दी थी. घटनास्थल पर ही सुमन की मौत हो गयी थी. मृतक के पिता के बयान पर नया रामनगर थाना कांड 83//2023 दर्ज हुआ था.

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Published by: Birendra kumar sing

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