31 तक होल्डिंग टैक्स नहीं भरने वालों को देना होगा ब्याज समेत टैक्स

अधिक से अधिक होल्डिंग टैक्स जमा कराने को लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से बकायेदारों को भी भेजा रहा नोटिस

दो दिनों में निगम चालू करेगा ऑन लाइन टैक्स जमा करने की प्रक्रिया, ऑफ लाइन जमा करने वालों की कार्यालय में लगी है भीड़

मुंगेर. अगर आपका घर नगर निगम क्षेत्र में है और आपने वित्तीय वर्ष 2025-26 का होल्डिंग टैक्स नहीं भरा है, तो सावधान हो जाएं. क्योंकि 31 मार्च तक अगर आपने होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया, तो आपको सूद सहित होल्डिंग टैक्स जमा करना पड़ेगा. अधिक से अधिक होल्डिंग टैक्स जमा कराने को लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से बकायेदारों को नोटिस भी भेजा रहा है.

अब तक 6.70 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स की हो सकी है वसूली

नगर निगम मुंगेर में कुल 45 वार्ड हैं और इसमें होल्डिंग की संख्या 31 हजार 894 है. इसमें मंगलवार तक 12 हजार लोगों ने ही कार्यालय आकर ऑफ लाइन होल्डिंग टैक्स जमा कराया है. हालांकि निगम ने एक क्यूआर कोड़ भी जारी कर होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा दी है, लेकिन कितने लोगों ने क्यूआर कोड के माध्यम से होल्डिंग टैक्स जमा किया है. इसका पता बैंक से रिपोर्ट आने के बाद ही निगम को चला है. विदित हो कि होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए निगम ने एक एजेंसी को बहाल किया है, जिसे निगम प्रशासन कमीशन के तौर पर मोटी रकम दे रहा है. एजेंसी को 9 करोड़ 82 लाख रुपये वसूली का लक्ष्य दिया गया है. लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति में मात्र पांच दिन शेष बचा हुआ है. अब तक 6 करोड़ 70 लाख 40 हजार ही होल्डिंग टैक्स की वसूली हो सकी है. निगम प्रशासन ने होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर बड़े पैमाने पर बकायेदारों को नोटिस जारी किया है.

दो दिनों में शुरू होगी ऑन लाइन टैक्स जमा करने की सुविधा

नगर निगम मुंगेर ने क्यूआर कोड के माध्यम से होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा भवन स्वामियों के लिए चालू कर दी है. अब नगर निगम प्रशासन अन्य एप के माध्यम से होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा देने जा रहा है. ऑन लाइन पेमेंट सुविधा का विस्तार किया जा रहा है. नगर आयुक्त ने बताया कि दो दिनों में ऑन लाइन पेमेंट की सुविधा शहरवासियों को मिलनी शुरू हो जायेगी. घर बैठे वे विभिन्न एप से ऑन लाइन होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकेंगे. इसको चालू करने का उद्देश्य है कि 31 मार्च तक सभी मकान मालिक अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर सकें.

31 तक होल्डिंग टैक्स करें जमा, नहीं तो देना होगा ब्याज

निगम प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 31 मार्च तक हर हाल में भवन स्वामियों को होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना है. समय पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त ब्याज भवन मालिकों को देना पड़ेगा. क्योंकि अब तक विभाग से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि अगर होल्डिंग टैक्स भवन मालिक जमा नहीं करते हैं, तो उनको ब्याज में छूट देना है अथवा नहीं.

सरकारी संस्थानों पर बकाया है 2.16 करोड़

नगर निगम में कुल 31 हजार 894 होल्डिंग हैं. इसमें सरकारी संस्थान भी हैं. शहरवासी तो अतिरिक्त ब्याज के डर से होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे हैं. लेकिन निगम क्षेत्र में 56 सरकारी संस्थान और कार्यालय हैं, जिस पर 2 करोड़ 61 लाख 72 हजार 190 रुपये बकाया है, जिनकी वसूली लंबे समय से लंबित है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की है.

कहते हैं नगर आयुक्त

नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि 31 हजार 894 होल्डिंग में 12 हजार भवन स्वामियों ने होल्डिंग टैक्स जमा करा दिया है. क्यूआर कोड़ के माध्यम से भी होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा शहरवासियों को दी गयी है. अब ऑन लाइन पेमेंट की सुविधा भी दो दिनों में शुरू हो जायेगी, ताकि घर बैठे वे होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकें. उन्होंने कहा कि जिन सरकारी कार्यालय व संस्थान पर होल्डिंग टैक्स बकाया है, निजी होल्डिंग ऑनर की तरह उन्हें भी नोटिस भेजा गया है. आवंटन प्राप्त होते ही सरकारी कार्यालय होल्डिंग टैक्स का भुगतान करेंगे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Birendra kumar sing

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें
Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >