मुहर्रम व श्रावणी मेला को लेकर रेल पुलिस को मिला सर्तकता का निर्देश

मुहर्रम व श्रावणी मेला को लेकर रेल पुलिस को मिला सर्तकता का निर्देश

त्योहारों को लेकर चलायी जाने वाली स्पेशल ट्रेन में अनिवार्य रूप से एस्कॉर्ट पार्टी की प्रतिनियुक्ति

जमालपुर. मोहर्रम और श्रावणी मेला पर रेल जिला जमालपुर अंतर्गत विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी रेल थाना अध्यक्ष सतर्क और चौकस रहेंगे. इसे लेकर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उक्त निर्देश रेल जिला जमालपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर ने शनिवार को मुख्यालय के सभागार में आयोजित क्राइम मीटिंग के दौरान सभी रेल थानाध्यक्षों को दी.

उन्होंने कहा कि रेल जिला अंतर्गत बकरीद और अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है. ऐसे में आने वाले दिनों के त्योहारों को भी इसी प्रकार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने के लिए रेल पुलिस तैयार रहेगी. उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि त्योहारों के अवसर पर चलायी जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों में सुरक्षा विधि व्यवस्था को लेकर मार्ग रक्षित दलों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे.

मई माह के अपराधों की हुयी समीक्षा

रेल पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जमालपुर रेल जिला अंतर्गत मई महीने में नौ वारंट निष्पादित किये गये, जबकि विभिन्न कांडों में 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. मध्य निषेध अधिनियम के तहत कुल 16 कांड प्रतिवेदित हुए. जिसमें लगभग 218 लीटर विदेशी शराब और 276 लीटर देसी शराब बरामद की गई. इसमें सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इसी प्रकार विशेष अभियान के तहत कुल 25 मोबाइल, तीन देशी पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस, 0.99 किलोग्राम गांजा और 41.35 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई.

सुरक्षा को लेकर दिये कई निर्देश

रेल पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सभी निर्देश का अनुपालन दृढ़ता से करें. साथ ही सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित सभी बिंदुओं पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे. इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित थानाध्यक्ष की लापरवाही मानी जाएगी. इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को बरामद व विमुक्त बच्चों को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द करने, जहर खुरानी के कांडों पर नियंत्रण के लिए पिछले 10 वर्षों के आरोपितों का सत्यापन व थाना अभिलेख में संधारित करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी रेल पुलिस निरीक्षक, रेल पुलिस उपाधीक्षक को इसकी जांच कर सभी आरोपितों का फोटो प्राप्त कर उसे सभी स्थानों पर चिपकाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी रेल थानाध्यक्ष कांड व गवाहों से संबंधित वारंट कुर्की का प्रत्येक शनिवार व रविवार को विशेष अभियान चलाकर निष्पादन करेंगे. इसके अतिरिक्त अन्य राज्य और जिला से प्राप्त शून्य प्राथमिकी में 48 घंटे के अंदर प्राथमिक की दर्ज कर अनुसंधान कार्य प्रारंभ करेंगे.

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Author: AMIT JHA

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