जनता दरबार में दोनों पक्षों में बनी सहमति, आठ मामले निष्पादित

जमीनी विवाद संबंधी मामलों के निष्पादन को लेकर शनिवार को जिले के खड़गपुर एवं बरियारपुर में जनता दरबार का आयोजन किया गया.

हवेली खड़गपुर/बरियारपुर. जमीनी विवाद संबंधी मामलों के निष्पादन को लेकर शनिवार को जिले के खड़गपुर एवं बरियारपुर में जनता दरबार का आयोजन किया गया. जहां सीओ एवं राजस्व कर्मचारी की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति कराते हुए आठ मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि अन्य मामलों में दोनों पक्षों के बीच नोटिस जारी करते हुए अगले शनिवार को लगने वाले जनता दरबार में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.

हवेली खड़गपुर :

प्रखंड सह अंचल कार्यालय में जमीनी विवाद संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर जनता दरबार लगाया गया. जहां सीओ जयप्रकाश एवं राजस्व अधिकारी आशीष कुमार ने विभिन्न पंचायतों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और पूर्व के लंबित मामलों में से तीन का निष्पादन किया. सीओ ने बताया कि जनता दरबार में दोनों पक्षों की सहमति से तीन मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि चार नए मामले प्रतिवेदित किये गये, जिसका निष्पादन अगले जनता दरबार में किया जाएगा. इसके लिए दोनों पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगले जनता दरबार में आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.

बरियारपुर :

अंचल कार्यालय परिसर में सीओ रवि कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया. जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति कराते हुए पुराने दस मामलों में पांच मामलों का निष्पादन किया गया. बरियारपुर बस्ती निवासी आनंदी मंडल बनाम सुनैना देवी के बीच सुलह कराते हुए नापी करने का आदेश दिया गया, जबकि कल्याणपुर निवासी ऋषिदेव प्रसाद बनाम शशीकांत साह के बीच जमीन दखल कब्जा के विवाद में सक्षम न्यायालय जाने की बात कही गयी है. घोरघट निवासी शंकर कुमार चौधरी बनाम उदय चौधरी के बीच घरेलू रास्ता को लेकर विवाद था. इस मामले में भी जमीन का नापी कराने का निर्देश दिया गया. कुमारपुर निवासी राकेश गोस्वामी बनाम गोरेलाल गोस्वामी के बीच बटवारा का विवाद था, जिसे सक्षम न्यायालय जाने का निर्देश देकर मामला का निष्पादन किया गया. दो अन्य नए मामले में गांधीपुर निवासी राधा कृष्ण जयसवाल बनाम सुबोध शर्मा के बीच गली रास्ता का विवाद एवं झौवाबहियार निवासी ओम प्रकाश सिंह बनाम लुखो मंडल के बीच जबरन जमीन जोत करने का मामला आया. इन दोनों मामले में अगली तिथि निर्धारित कर दोनों पक्षों को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.

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Published by: Anand kumar

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