मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने सत्रवाद संख्या 693/06 मारपीट एवं घर में आग लगाने के मामले में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 15 मार्च 2006 को तारापुर थाना क्षेत्र के माहपुर विषहरी स्थान के समीप गांव के ही रामविचार पासवान,
गौतम पासवान एवं अन्य ने लाठी-डंडा से लैस होकर अजीत तांती के साथ मारपीट किया था. साथ ही उन लोगों ने नंदलाल तांती के घर में आग लगा कर उसे जला दिया था. इस घटना के संदर्भ में तरूण तांती के बयान पर तारापुर थाना में कांड संख्या 19/2006 दर्ज किया गया था. जिसमें रामविचार पासवान, गौतम पासवान, मंटू पासवान, घनश्याम पासवान, नरेश पासवान, दिवाकर पासवान, सत्तो पासवान, पप्पू पासवान सहित अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
जिसमें सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने उक्त अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 148, 341, 504, 436, 149 एवं 337 के तहत दोषी पाया है. कांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कन्हैया लाल कुंवर ने बहस में भाग लिया.
