बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष का सश्रम कारावास

बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष का सश्रम कारावास मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं पोस्को के विशेष न्यायाधीश पीसी चौधरी ने एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी बिट्टु कुमार को दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा […]

बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष का सश्रम कारावास

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं पोस्को के विशेष न्यायाधीश पीसी चौधरी ने एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी बिट्टु कुमार को दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा दी है. आरोपी बरियारपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर बस्ती का रहने वाला है.

कांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार यादव ने बहस में भाग लिया. विद्वान न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या 2/15 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर 22 वर्षीय बिट्टु कुमार को दोषी पाया और भा.द.वि की धारा 376 एवं लैंगिंक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा में सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.

घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बरियारपुर बस्ती निवासी सोनम कुमारी (8 वर्ष) अपने चचेरे भाई का बरात गयी थी. जहां गांव के ही बिट्टु कुमार ने रात में सोये अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में बिट्टु कुमार विरुद्ध बरियारपुर थाना में कांड संख्या 150/14 दर्ज की गयी थी. जिसमें पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया था.

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