ओपी प्रभारी से मारपीट के मामले में रूपेश उर्फ चुल्हवा को तीन वर्ष कारावास

मुंगेर : सफियासराय ओपी प्रभारी चंद्रिका प्रसाद को अपराधियों द्वारा मारपीट कर हाथ तोड़ देने के मामले में गुरुवार को न्यायालय में सजा सुनायी गयी. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने सत्रवाद संख्या 690/11 में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त रूपेश यादव उर्फ चुल्हवा यादव को […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 14, 2019 7:12 AM

मुंगेर : सफियासराय ओपी प्रभारी चंद्रिका प्रसाद को अपराधियों द्वारा मारपीट कर हाथ तोड़ देने के मामले में गुरुवार को न्यायालय में सजा सुनायी गयी. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने सत्रवाद संख्या 690/11 में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त रूपेश यादव उर्फ चुल्हवा यादव को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में 2 वर्ष एवं 3 वर्ष की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. कांड के सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. जहांगीर ने बहस में भाग लिया.

घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि डकरा सतखुजिया गांव निवासी रूपेश यादव पेशावर अपराधी है. 4 अगस्त 2011 को देर रात्रि 1 बजे सफियाबाद ओपी प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि पेशावर अपराधी रूपेश यादव अपने सहयोगी इन्द्र यादव, वहरा यादव तथा अन्य के साथ हलिमपुर बांध पर अपराध की योजना बना रहें हैं. पुलिस के पुहंचते ही अपराधी भाग निकले लेकिन दुस्साहसी अपराधी रूपेश यादव ने ओपी प्रभारी चंद्रिका प्रसाद से मारपीट कर उनका हाथ तोड़ दिया. पुलिस ने घटनास्थल पर ही रूपेश यादव को गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही पुलिस ने एक कट्टा भी बरामद किया था.

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