Motihari: शराब तस्कर को सात साल का सश्रम कारावास

उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम सीमा भरतीया ने नेपाली शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है.

Motihari: मोतिहारी. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम सीमा भरतीया ने नेपाली शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही सात साल की सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि लखौरा थाना प्रभारी के 3 अक्टूबर 2018 को मुफस्सिल थाना के बड़हरवा निवासी लक्ष्मण साह पिता नरेश साह को 480 बोतल शराब के साथ पकड़ा, जिसके आधार पर लखौरा थाना काण्ड संख्या 692/18 संशोधित उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज किया गया. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष ने सरकारी वकील ने पांच गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

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Published by: Himanshu kumar

हिमांशु पिछले 11 वर्षों से समाचार लेखन, संपादन के कार्य में सक्रिय हैं. इन्हें प्रशासनिक खबरों, जनसरोकार से जुड़े मुद्दों, खेल, बाजार तथा विभिन्न सामाजिक एवं संस्थागत गतिविधियों पर सटीक और विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग करने में विशेष रुचि है.

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