Motihari News: बिहार में अब सड़क हादसे या पुलिस कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने के लिए वाहन मालिकों को थानों की खाक नहीं छाननी पड़ेगी. पुलिस मुख्यालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है. इसके तहत अब जब्त वाहनों को उनके वैध मालिकों को 24 घंटे के भीतर सौंपना अनिवार्य कर दिया गया है.
मुख्यालय की सीधी निगरानी
मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आम जनता को होने वाली मानसिक और आर्थिक परेशानी से बचाना है. यदि कोई थाना वाहन छोड़ने में देरी करता है या मालिक को अनावश्यक रूप से परेशान करता है, तो अब उसकी खैर नहीं. पीड़ित व्यक्ति सीधे पुलिस मुख्यालय की मॉनिटरिंग सेल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
हेल्पलाइन नंबर जारी: यहाँ करें शिकायत
वाहन मालिकों की सुविधा के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9031829356 जारी किया है. इस नंबर पर कॉल कर टालमटोल करने वाले पुलिस अधिकारियों की शिकायत की जा सकती है. पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस कदम से न केवल थानों में कबाड़ बन रहे वाहनों की संख्या कम होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी. इस आदेश के बाद पूरे राज्य के पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है और सभी जिलों को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है.
मोतिहारी से अमरेश वर्मा की रिपोर्ट
