Ration Card New Rules: बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत राशन कार्डधारकों के लिए बड़ा अपडेट आया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. विभाग के सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि अपात्र लोगों को अब मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलेगा. गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाने वालों से रिकवरी के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
बाइक, फ्रिज और वॉशिंग मशीन वालों पर होगी जांच
नए निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास दोपहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, चारपहिया वाहन या एयर कंडीशनर (AC) है, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र माने जा सकते हैं. ऐसे मामलों की जांच कर पात्रता तय की जाएगी.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि विभागीय सचिव के निर्देश के बाद आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. डीएम सौरभ सुमन यादव ने भी अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में किन परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ
ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे जिनके पास:
- मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन हो
- मशीन चालित कृषि उपकरण हों
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो
- गैर-कृषि उद्योग पंजीकृत हो
- परिवार का कोई सदस्य 10 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो
- आयकर या पेशाकर का भुगतान करता हो
- तीन या अधिक पक्के कमरों का मकान हो
- निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित कृषि भूमि हो
शहर में इन परिवारों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन
शहरी क्षेत्रों में निम्न परिवार अपात्र माने जाएंगे:
- तीन या अधिक कमरों का पक्का मकान
- दोपहिया वाहन
- रेफ्रिजरेटर
- वॉशिंग मशीन
- चारपहिया वाहन
- एयर कंडीशनर (AC)
इन लोगों को मिलेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ
शहरी क्षेत्र में भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले, कूड़ा चुनने वाले, घरेलू कामगार, फुटपाथ दुकानदार, मोची, फेरीवाले, निर्माण मजदूर, राजमिस्त्री, प्लंबर, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षा गार्ड, कुली, सफाईकर्मी, माली, दर्जी, रिक्शा चालक, चालक-परिचालक, बिजली मिस्त्री, मैकेनिक, चौकीदार और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक योजना के दायरे में शामिल रहेंगे.
पात्रता के लिए देनी होगी स्व-घोषणा
शहरी क्षेत्र के आवेदकों को यह स्व-घोषणा देनी होगी कि:
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है.
- कोई सदस्य आयकरदाता या पेशाकरदाता नहीं है.
- किसी सदस्य के नाम पर गैर-कृषि उद्योग पंजीकृत नहीं है.
- परिवार का कोई सदस्य 20 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक आय नहीं अर्जित करता.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी मिलने पर राशन कार्ड रद्द करने के साथ-साथ लाभ की रिकवरी और अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.
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