दुर्गा-पूजा को ले अग्निशमन विभाग का गाइडलाइन जारी

जिला अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है और अग्निसुरक्षा के मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक गाइडलाइन जारी कर दिया है.

मोतिहारी.अगले माह अक्तूबर में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जायेगा. इसके लिए तैयारी तेज कर दी गयी है. पंडालों के निर्माण में पूजा समितियां जुट गयी है. इस बीच जिला अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है और अग्निसुरक्षा के मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक गाइडलाइन जारी कर दिया है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार,पंडालों में प्रत्येक सौ मीटर स्थान पर 9 लीटर क्षमता वाला अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य होगा. पंडालों में तीन गेट होंगे. एक सामने व दो अगल बगल में गेट होंगे. पंडालों के चारों तरफ 4 से पांच मीटर खुली जगह छोड़नी होगी.आदेश का पालन नहीं होने पर पूजा समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. किसी तरह के समस्या पूजा के दौरान न हो,इसको ले सभी मापदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा.

हवन कुंड के समय रहेगा चार ड्राम पानी व मग

हवन कुंड के दौरान आपात स्थिति से निबटने के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी. जहां हवन कंड होगा वहां चार बड़ा ड्राम पानी व मग रखना अनिवार्य होगा. प्रत्येक पंडाल के लिए अलग से फ्यूज सर्किट ब्रेकर लगाना होगा. बिजली कटने पर स्पॉर्कलेस लाइट का प्रयोग किया जाएगा.

ये काम हरगिज नहीं करना होगा-

-पंडाल 3 मीटर से कम उंचाई का नहीं लगेगा.-

-पंडाल में सिंथेटिक सामग्री से बने कपड़े या रस्सी का प्रयोग नहीं होगा.

-बिजली की लाइन नीचे किसी भी दिशा में नहीं लगाना होगा.

-किसी भी स्थिति में बिजली तार खुला नहीं रहेगा.

-मोमबती व दीया का प्रयोग नहीं होगा.

-हैलोजन लाइट का प्रयोग नहीं होगा.

-पंडाल के अन्दर हवन कुंड का प्रयोग नहीं होगा.

सभी पंडालों का होगा अग्नि अंकेक्षण

बन रहे सभी पूजा पंडालों का अग्नि अंकेक्षण होगा. सुरक्षा के बिन्दुओं की गहनता से जांच की जाएगी. मानकों के अनुसार,पंडाल बना है या नहीं, इसकी जांच करायी जाएगी. गड़बड़ी मिलने पर अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

कहते हैं अधिकारी- मुख्यालय के निर्देशों का हर हाल में अनुपालन होगा. इस बाबत सभी अग्निशमन पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है.

तृप्ति सिंह,जिला अग्निशमन पदाधिकारी,पूर्वी चंपारण.

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