Motihari: निर्वाची पदाधिकारी ने बरवा पंचायत के कचहरी सचिव से किया स्पष्टीकरण

सरकारी पद पर रहते हुए किसी भी पार्टी के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने वालो की अब खैर नहीं है.

Motihari: मोतिहारी. सरकारी पद पर रहते हुए किसी भी पार्टी के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने वालो की अब खैर नहीं है. ऐसे कर्मियों पर चुनाव आयोग के नियम का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई की जाएगी. ऐसा ही एक मामला मोतिहारी सदर प्रखंड से आया है जहां एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करना कचहरी सचिव अजीत कुमार को भारी पड़ गया है. मामले में मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र 19 के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर प्रीति सिंह ने पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. जारी पत्र में निर्वाची पदाधिकारी ने बताया है कि बरवा पंचायत के कचहरी सचिव अजीत कुमार द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल अभ्यर्थी देवा गुप्ता के पक्ष में प्रचार करने से संबंधित सूचना सोशल मिडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है. आपके द्वारा सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीतिक गतिविधि एवं प्रचार प्रसार में भाग लेना, कार्य के प्रति लापरवाही तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के तहत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है. इसलिए पत्र प्राप्ति के साथ अपना स्पष्टीकरण दे क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को संसूचित कर दिया जाय.

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Author: SAMANT KUMAR

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