मधुबनी.
खिरहर थाना क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व महिला के साथ हुई छेड़खानी मामले में प्रथम एडीजे के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने और अभिलेख पर आए साक्ष्य को देखने के बाद आरोपी खिरहर थाना क्षेत्र के शनिचर मंडल को दफा 354 बी भादवि में साढ़े तीन साल कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाये. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर अन्य दफा 323, 342 भादवि में एक वर्ष व दफा 341 भादवि में भी एक माह की सजा सुनायी है. सभी सजा साथ साथ चलेगी. न्यायालय में सरकार कि ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक मिश्रीलाल यादव ने न्यायालय से अधिक से अधिक सजा कि मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष से अधिवक्ता लालू प्रधान ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार घटना 10 नवंबर 2022 की है. पीड़िता 9 बजे रात में शौच के लिए बाहर गयी थी, जो देर रात तक वापस घर नहीं आयी. पीड़िता दूसरे दिन अस्त व्यस्त व जख्मी हालत में घर वापस आयी थीं. इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के बारे में अपनी मां को बतायी. इसके बाद पीड़िता की मां ने खिरहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
