Madhubani News : शताब्दी व प्रवासी योजना का लाभ लेने के लिए किया जागरूक

बिहार से बाहर जाकर कार्य करने वाले प्रवासी श्रमिकों के निबंधन के लिए बैठक हुई. इस दौरान विकास मित्रों को कई जानकारी दी गयी.

अंधराठाढ़ी. बिहार से बाहर जाकर कार्य करने वाले प्रवासी श्रमिकों के निबंधन के लिए बैठक हुई. इस दौरान विकास मित्रों को कई जानकारी दी गयी. अंधराठाढ़ी के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के निबंधन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और सक्रिय मोबाइल नंबर अनिवार्य है. उन्होंने योग्य श्रमिकों के निबंधन कराने में सहयोग करने की अपील की. कहा कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को बिहार से बाहर किसी प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये दिये जाते हैं. इस योजना के अंतर्गत ही अस्थाई अपंगता एवं आंशिक अपंगता पर 1 लाख एवं 50 हजार दिये जाते हैं. यह योजना बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत चलाई जा रही है. उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी. योग्य श्रमिकों का लेबर कार्ड बनवाने के लिए भी जागरूक किया. बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधित) 2024 के अंतर्गत चलाई जा रही योजना जैसे स्वाभाविक मृत्यु के अंतर्गत दी जाने वाली राशि व उसके लिए आवश्यक कागजात, दुर्घटना में मृत्यु के अंतर्गत दी जाने वाली 2 लाख, आंशिक अपंगता, पूर्ण अस्थाई अपंगता, छात्रवृत्ति एवं कुछ प्रमुख बीमारियों के लिए दिए जा रहे लाभ की जानकारी दी गयी.

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Author: GAJENDRA KUMAR

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