मधुबनी : मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही निवासी आरोपी मो. रियाज उर्फ चुन्ना को दुष्कर्म के एक मामले में चार साल सश्रम कारावास व दस हजार रुपये की जुर्माने की सजा शुक्रवार को हुई. सजा के विंदु पर सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने उक्त फैसला सुनाया. न्यायालय में कहा कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय एवं सूचक के अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी ने बहस किया. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस किया. मालूम हो कि न्यायालय ने आरोपी मो. रियाज उर्फ चुन्ना को 18 अप्रैल को दफा 376 भादवि में दोषी पाते हुए जेल भेज दिया था.
क्या है मामला. अभियोजन के अनुसार सूचिका पीड़िता के साथ शादी का प्रलोभन देकर दस महीने तक यौन शोषण करता रहा. इस दौरान गर्भवती हो जाने पर धोखा देकर दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया था. बाद में शादी से इनकार कर दिया. उक्त मामले को लेकर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी झंझारपुर के न्यायालय में परिवाद दायर किया था. जिसे न्यायालय ने मधेपुर थाना भेजते हुए जांच करने का आदेश दिया था. मधेपुर थाना ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र दायर किया था.
