मधुबनी : दहेज हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश द्वितीय के न्यायालय में शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी भैरवस्थान थाना क्षेत्र रैयाम निवासी पति अमरजीत झा को दफा 304 (B) भादवि में दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेन्द्र राय ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वही बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार झा ने बहस किया. क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार 20 अक्तूूबर 2009 को सूचक शिव शंकर झा की पुत्री मृतका पुतुल देवी को मोटर साइकिल के लिए प्रताड़ना करते हुए पंखा से लटका दिया था.
ग्रामीणों के पहुंचने पर आनन-फानन में पुतुल देवी को उतार कर डीएमसीएच दरभंगा ले गया था. जहां उसका निधन हो गया था. उक्त मामले की जानकारी सूचक के बड़े लड़का प्रफुल्ल कुमार झा को मोबाइल पर पता चला था. तब जाकर सूचक शिव शंकर झा डीएमसीएच पहुंचा था. इस बाबत सूचक द्वारा भैरवस्थान थाना कांड संख्या 80/09 दर्ज कराया था.
