मधुबनी : दहेज हत्या के मामले में सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय ने राजनगर थाना के मंगरौनी निवासी आरोपी पति महेंद्र झा को धारा 304(बी) में सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक केदार लाल दास ने बहस करते हुए आरोपित को कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता चतुरानन झा ने बहस किया
क्या है मामला : अड़ेर थाना के सौराठ उतरबारी टोल निवासी दिनेश मिश्र की पुत्री सोनी देवी को उक्त आरोपी द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित करने तथा जला कर मार देने का आरोप था. मामले में अभियोजन की ओर से दस गवाहों का बयान न्यायालय में कराया गया था. मामले में न्यायालय ने 10 जुलाई को दोषी पाया गया था. मामले को लेकर सूचक के बयान पर राजनगर थाना कांड संख्यां 161/02 दर्ज कराया गया था.
