सांसद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

मधुबनी : चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशि भूषण कुमार ने सांसद हुक्मदेव नारायण यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. मामला वर्ष 2009 के चुनाव से जुड़ा है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2009 को अरेड़ स्थित बच्च झा उच्च विद्यालय में मुख्यमंत्री के चुनाव […]

मधुबनी : चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशि भूषण कुमार ने सांसद हुक्मदेव नारायण यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. मामला वर्ष 2009 के चुनाव से जुड़ा है.
सहायक अभियोजन पदाधिकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2009 को अरेड़ स्थित बच्च झा उच्च विद्यालय में मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार के दौरान क्रीम रंग की बोलेरो नंबर (बीआर 32 सी 9506) पर पूर्व मंत्री भारत सरकार व कमल फूल का चुनाव चिह्न् अंकित था. उस समय हुक्मदेव नारायण यादव भाजपा प्रत्याशी थे. इसी मामले को लेकर सेक्टर पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कलुआही की ओर से अरेड़ थाना में कांड संख्या 50/09 दर्ज कराया गया था. इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान आठ जनवरी 2015 को सांसद को तीन गवाहों के साथ उपस्थित होना था.
लेकिन, कोर्ट द्वारा बार-बार पुकारने के बाद भी व ही सांसद और ना ही सांसद के अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए थे. इसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए गैर-जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश जारी कर दिया.

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