मधुबनी : दहेज हत्या मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुये कलुआही थाना क्षेत्र के लोहा बलुआ टोल निवासी आरोपी राम लाल यादव(पति) एवं कारी यादव (ससुर) को दफा 304 बी भादवि में दोषी पाया है. सजा के बिन्दु पर सुनवाई 15 अप्रैल को होगी. अपर लोक अभियोजक अजित कुमार सिन्हा के अनुसार राजनगर थाना क्षेत्र के पिलखवाड़ टोल मंगरपट्टी निवासी सूचक वैद्यनाथ यादव की पुत्री रंजू देवी (मृतका) की शादी राम लाल यादव से हुई थी.
शादी के बाद आरोपी के परिजन द्वारा एक भैंस एवं पच्चीस हजार रूपया दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था. दहेज नहीं मिलने के कारण 28 मई 2002 को मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दिया था. जिससे रंजू देवी की मौत हो गई. इस बावत सूचक द्वारा कलुआही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
10:30 घंटा विलंब से पहुंची स्वतंत्रता सेनानी. मधुबनी. जयनगर-दरभंगा रेल खंड पर लंबी दूरी के ट्रेनों का विलंब से परिचालन गुरुवार को भी जारी रहा. जिस क्रम में बुधवार को नई दिल्ली-जयनगर स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट तय समय शाम के 6:30 बजे से 10:30 घंटा बिलंब से गुरुवार की सुबह 5 बजे पहुंची.
