अब जमीन निबंधन को कातिब की दरकार नहीं

पहल. जीआरएम वेबसाइट से जमा हो सकती है राशि मधुबनी : जमीन खरीद बिक्री करने के लिए अब चालान से बैंक में रूपये जमा नहीं होगा. अब क्रेता को जीआरएम वेबसाइट पर अपना चालान का राशि ई-चालान के माध्यम से जमा करना होगा. जिला निबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार द्वारा जमीन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 17, 2018 12:48 AM

पहल. जीआरएम वेबसाइट से जमा हो सकती है राशि

मधुबनी : जमीन खरीद बिक्री करने के लिए अब चालान से बैंक में रूपये जमा नहीं होगा. अब क्रेता को
जीआरएम वेबसाइट पर अपना चालान का राशि ई-चालान के माध्यम से जमा करना होगा.
जिला निबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार द्वारा जमीन का खाता खेसरा के साथ वहां की जमीन की सरकारी मूल्य भी दिया गया है. क्रेता जैसे ही सरकार के वेबसाइट को खोलेंगे, उन्हें रकवा का स्थिति की मांग करेगा. रकवा देने के बाद क्रेता को निबंधन शुल्क आ जायेगा. क्रेता अपने खाता से उतना राशि जैसे ही स्थानांतरण करेंगे क्रेता को स्वीकृति
नंबर दे दिया जायेगा. क्रेता उसी स्वीकृति नंबर को डालकर जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं.
ई-चालान के लिए खोला गया काउंटर. ई-चालान जमा करने से क्रेता को परेशानी नहीं हो इसको लेकर निबंधन विभाग ने कार्यालय में ई-चालान जमा काउंटर खोल दिया है. जिस क्रेता को ई-चालान जमा करने में परेशानी होती है. वह क्रेता निबंधन कार्यालय में आकर ई-चालान ऑनलाईन क्रेता अपने दस्तावेज में उसको लगाकर निबंधन करा सकते हैं.
सादे कागज पर भी बनेगा दस्तावेज
जिला अवर निबंधन पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि क्रेता अगर चाहे तो अपने जमीन का निबंधन ए फोर साइज के सादा कागज पर भी करा सकते हैं. श्री कुमार ने कहा कि बिहार सरकार उसकी अनुमति दी है.
एक से पांच दिन में मिलेगा दस्तावेज
जिला अवसर निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि अगर कागज सही रहेगा क्रेता विक्रेता द्वारा जमीन की चौहद्दी सही दिया रहेगा. विभागीय जांच की जरूरत नहीं होगी तो क्रेता को उसी दिन दस्तावेज भी दे दिया जायेगा. अगर किसी प्रकार की आपति होगी तो जांच करने के बाद अधिकतम पांच दिन में दस्तावेज की मूल प्रति क्रेता को दे दी जायेगी.
क्रेता खुद लिख सकते हैं दस्तावेज
जिला अवर निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि क्रेता अगर चाहे तो वह खुद भी अपना दस्तावेज लिख कर विभाग में निबंधन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं. वैसे कातिब से लिखाया गया दस्तावेज भी मान्य होगा. श्री कुमार ने बताया कि क्रेता द्वारा दिये गये कागज की मान्यता भी वहीं होगा जो कातिब का होता है.

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