मधुबनी : नाबालिग के अपहरण के मामले में मंगलवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश यमुना प्रसाद सिंह ने खजौली थाना क्षेत्र के एकडारा निवासी आरोपी प्रमोद पासवान को दफा 366 भादवि में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये कि जुर्माने की सजा सुनायी है. साथ ही दफा 363 भादवि में भी पांच वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. जहांगीर ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस किया.
