बंधपत्र लेने की जगह भेजा जेल, डीएलएसए की पहल पर हुए मुक्त

बंधपत्र लेने की जगह भेजा जेल, डीएलएसए की पहल पर हुए मुक्त

मधेपुरा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पहल पर मंडल कारा में बंद दो युवकों को जेल से मुक्त किया गया. सिंहेश्वर थाना अंतर्गत पुलिस लाइन वार्ड 12 निवासी कन्हैया कुमार पिता राजू साह और मिड्डू कुमार पिता संजीव साह को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा वाद संख्या 49-2025 में 20 दिसंबर 2025 को जेल भेज दिया गया था. प्राधिकार के सचिव के निर्देश पर हुई कार्रवाई जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहायक ब्रहमदेव कुमार अधिवक्ता ने बताया कि प्राधिकार के सचिव सह न्यायिक पदाधिकारी पूजा कुमारी साह के निर्देश पर काराधीन युवकों के विरूद्ध केश व आरोप से संबंधित कागजातों की मांग अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय से की गयी थी, जो कि कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन कार्रवाई करते हुए दोनों काराधीन युवकों को जेल से मुक्त करा दिया गया. अधिवक्ता ब्रहमदेव कुमार ने बताया कि उल्लेखित धारा में जेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि एक औपचारिक बंध पत्र लेना था. माामले में जेल भेजना गलत था. उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार वंचितों को न्याय दिलाने के प्रति तत्पर है और अनुचित कार्रवाई को लेकर संवेदनशील है.

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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