मधेपुरा : बिजली बिल में ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर ज्योति, बीपीएल, घरेलु, वाणिज्य, कृषि के उपभोक्ताओं को डीपीएस की छूट दिये जाने की घोषणा की गयी है. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सिर्फ ऊर्जा की राशि जमा करानी होगी. यह जानकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता ने दी. उन्होंने कहा कि जनवरी 14 तक बिजली बिल के घरेलु, वाणिज्य एवं अन्य उपभोक्ताओं को डीपीएस की छूट 75 फीसदी दी जा रही है.
उपभोक्ताओं को ऊर्जा की राशि के साथ डीपीएस राशि का सिर्फ 25 फीसदी जोड़ कर भुगतान करना अनिवार्य होगा. औद्योगिक उपभोक्ता एवं उच्च विद्युत उपभोक्ताओं को जनवरी 14 तक की बिजली बिल में पचास फीसदी की छूट दी जा रही है. इस योजना का लाभ उसी उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है जो एकमुश्त राशि जाम करेंगे. यह योजना 10 फरवरी से 31 मई तक चलायी जायेगी.
