हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे प्रथम न्यायाधीश मिथलेश कुमार द्विवेदी के अदालत में दोहरे हत्या के मामले में सत्रवाद (30/98) में शालिग्राम सादा उम्र 50 वर्ष, सूरज सादा 70, कमलेश्वरी 40 को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. अर्थदंड नहीं चुकाये जाने पर छह माह की साधारण कारावास […]

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे प्रथम न्यायाधीश मिथलेश कुमार द्विवेदी के अदालत में दोहरे हत्या के मामले में सत्रवाद (30/98) में शालिग्राम सादा उम्र 50 वर्ष, सूरज सादा 70, कमलेश्वरी 40 को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. अर्थदंड नहीं चुकाये जाने पर छह माह की साधारण कारावास भुगतनी होगी. मामले के सूचक विश्वनाथ सिंह सुखासन के अनुसार सात जुलाई 1997 को उसके पुत्र चंद्रबोध सिंह उर्फ फौचो सिंह एवं घेरेलू नौकरानी किशनी देवी आरा मिल पर सोई थी. रात्रि में विश्वनाथ सिंह को अपने पुत्र के घिघयाने की सुनाई दी.

देखने पर पता चला कि आधा दर्जन लोग उसके पुत्र एवं किशनी देवी को मुंह में कपड़ा ठूस कर ले जा रहे है. विश्वनाथ सिंह दौर कर पुत्र के पास आ रहे थे तो आने के क्रम में चौकी से टकरा कर बेहोश हो गये. अगले दिन सुबह दोनों की नहर पर लाश मिली. इस संबंध में मधेपुरा थाना कांड संख्या 146/97 दर्ज करवाया गया. मामले का कारण पुरानी चुनावी रंजिश बताया गया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >