दहेज प्रताड़ना मामले में डेढ़ वर्ष कारावास

अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया अर्थ दंड मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अतुल कुमार पाठक की अदालत ने अशफाक रहमानी को अपनी पत्नी साजदा प्रवीण के साथ हिंसा एवं दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में 18 महा की सजा एवं 10 हजार अर्थ दंड की […]

अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया अर्थ दंड

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अतुल कुमार पाठक की अदालत ने अशफाक रहमानी को अपनी पत्नी साजदा प्रवीण के साथ हिंसा एवं दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में 18 महा की सजा एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई.
अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की सधारण कारावास और भुगतनी होगी. रामतरवा थाना चौथम जिला खगड़िया निवासी साजदा प्रवीण पिता मो जहुर वर्तमान वार्ड नंबर 18 मधेपुरा अपने पति अशफाक रहमानी एवं सास, ससुर एवं अन्य पर दहेज एवं उसके लिए मारपीट का आरोप लगाया. विचारण के दौरान ही आवेदिका साजदा प्रवीण की इलाज के अभाव में कैंसर से मौत हो गयी. विचारण के दौरान साजदा के सास, ससुर की भी मौत हो गयी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >