चुनाव के दौरान प्रशासन की रहेगी नजर

कुमारखंड : चुनाव आयोग ने आम सूचना जारी करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मत प्राप्त करने के लिए राशि या पारितोषिक का उपयोग करने तथा डराने, धमकाने वाले प्रत्याशी तथा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जायेगी. चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार के प्रयोग के […]

कुमारखंड : चुनाव आयोग ने आम सूचना जारी करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मत प्राप्त करने के लिए राशि या पारितोषिक का उपयोग करने तथा डराने, धमकाने वाले प्रत्याशी तथा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जायेगी.

चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार के प्रयोग के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में पारितोषिक देता है या लेता है तो उनके खिलाफ भरतीय दंड संहिता की धारा 171 ‘ख’ के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.

इसके तहत उन्हें एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों प्रकार के दंड का प्रावधान है. इसके साथ ही कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के तहत कार्रवाई की जायगी.

इसके तहत एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. चुनाव के दौरान रिश्वत देने और लेने वालों के धड़ पकड़ तथा मामला दर्ज करने के लिए उड़न दस्ता दल गठित किया गया है,

जो क्षेत्र में मतदान के लिए रिश्वत का उपयोग तथा मतदाता को डराकर मत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे उन पर नजर रखेंगे.इसकी जानकारी के लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम मो सोहैल द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जा रहा है. किसी भी मामलों से संबंधित जानकारी टॉल क्री नंबर 18003456350 या 06476-223911 जारी किया गया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >