क्षतिपूर्ति सूची में नाम दर्ज नहीं करने की शिकायतप्रतिनिधि, पुरैनीप्रखंड क्षेत्र में गत महीने आये चक्रवात तूफान के कारण नष्ट हुए मक्का व गेहूं फसल के क्षतिपूर्ति सूची में किसान सलाहकार की लापरवाही किसानों को भुगतना पड़ा रहा है. मुआवजा के लिए पीडि़त किसानों ने प्रखंड व कृषि कार्यालय का चक्कर काट रहे है. इस बाबत प्रखंड अंतर्गत कुरसंडी पंचायत के बालाटोल के दो पीडि़त किसानों ने डीएओ व डीएम से जब इसकी शिकायत की गयी तो बीएओ हरकत ने प्रखंड कृषि समन्वयक कमलेश कमल को उक्त मामले की जांच का जिम्मा सौंपा. समन्वयक द्वारा जांच के क्रम में पाया गया की किसान सलाहकार के द्वारा बालाटोल निवासी अवधेश कुमार व अखिलेश कुमार के कई एकड़ में हुए फसल क्षति का सर्वे तो किया गया लेकिन उसकी लापरवाही से सूची में नाम अंकित नहीं हो पाया. इससे किसान मुआवजे की राशि से वंचित रह गये. समन्वयक ने जांच प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया है कि अगर बीएओ आदेश देते है तो उक्त दोनों किसानों का नाम सूचि में अंकित कर फसल क्षति का भुगतान किया जा सकता है.इधर, बीएओ अनिल कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि डीएम व डीएओ के निर्देशानुसार प्रखंड क्षेत्र के फसल क्षति की अंतिम सूचि जिला को भेज दी गयी है. इस परिस्थिति में वंचित किसानों का बगैर वरीय पदाधिकारी के निर्देश के सूचि में शामिल करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है.
किसान सलाहकार की लापरवाही का शिकार हुए किसान
क्षतिपूर्ति सूची में नाम दर्ज नहीं करने की शिकायतप्रतिनिधि, पुरैनीप्रखंड क्षेत्र में गत महीने आये चक्रवात तूफान के कारण नष्ट हुए मक्का व गेहूं फसल के क्षतिपूर्ति सूची में किसान सलाहकार की लापरवाही किसानों को भुगतना पड़ा रहा है. मुआवजा के लिए पीडि़त किसानों ने प्रखंड व कृषि कार्यालय का चक्कर काट रहे है. इस […]
