बाइक लूट में सात वर्ष की सजा, दस हजार अर्थदंड

मधेपुरा. एडीजे मिथिलेश कुमार द्ववेदी के न्यायालय में मोटर साइकिल लूट के मामले में गम्हरिया के राकेश रोशन उर्फ बललू यादव को सात वर्ष कारावास व दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई. सहायक लोक अभियोजक विवेका कुमार सिंह ने बताया कि मधेपुरा थाना कांड संख्या 49/10 सत्र वाद संख्या 118/11 में मोटर साइकिल पुलिस […]

मधेपुरा. एडीजे मिथिलेश कुमार द्ववेदी के न्यायालय में मोटर साइकिल लूट के मामले में गम्हरिया के राकेश रोशन उर्फ बललू यादव को सात वर्ष कारावास व दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई. सहायक लोक अभियोजक विवेका कुमार सिंह ने बताया कि मधेपुरा थाना कांड संख्या 49/10 सत्र वाद संख्या 118/11 में मोटर साइकिल पुलिस ने बरामद की थी. साक्षियों के बयान के आधार पर राकेश रोशन दोषी पाया गया. बचाव पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता ताराकांत झा कर रहे थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >