मधेपुरा : जिले में डीएम मो सोहैल के निर्देश पर अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक व पैथोलॉजी के खिलाफ कार्रवाई शरू कर दी गयी. इस संबंध में सिविल सर्जन डा गदाधर प्रसाद पांडे ने सभी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को पत्र जारी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. सीएस कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया है
कि न्यायालय में दायर जनहित याचिका में विभिन्न पैथोलॉजी जांच घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, नरसिंग होम, अस्पताल एवं ब्लड बैंक में विद्यमान अनियमितताओं से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 921, दिनांक 16 अगस्त द्वारा दी गयी है. इसलिए निर्देशित किया जाता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कराते हुये गैर कानूनी ढंग से चल रहे पैथोलॉजी जांच घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, नरसिंग होम,
अस्पताल एवं ब्लड बैंक को शील कर प्राथमिकी दर्ज कराते हुये उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कराना सुनिश्चित करावें. इस आलोक में कुमारखंड प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिख कर दंडाधिकारी नियुक्त करने की बात कही.
