हत्या का दोषी करार

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे तृतीय रमण कुमार की अदालत ने मुरलीगंज के खरकट्टा निवासी अजय यादव को हत्या के मामले में सत्रवाद 37बी/2010 में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई आठ जून को होगी. मुरलीगंज के खिरखिरया निवासी मामले के सूचक सुनील कुमार पिता विरेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार मृतक रत्नेश यादव […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 7, 2017 6:05 AM

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे तृतीय रमण कुमार की अदालत ने मुरलीगंज के खरकट्टा निवासी अजय यादव को हत्या के मामले में सत्रवाद 37बी/2010 में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई आठ जून को होगी. मुरलीगंज के खिरखिरया निवासी मामले के सूचक सुनील कुमार पिता विरेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार मृतक रत्नेश यादव उसका चचेरा भाई था.

16 जून 2009 को दोनों वृंदावन से चांदनी चौक होते हुये मुरलीगंज जा रहा था तो चांदनी चौक पर पहले से घात लगाये अपराधकर्मी ने रत्नेश के पीठ में गोली मार दी. हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी बतलाया गया. इस मामले में मधेपुरा थानाकांड संख्या 240/2009 दर्ज करवाया गया.

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