मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा दिव्यांग जन को मिलेगा ऋण
10 लाख तक ऋण के लिए 12वीं पास आईटीआई योग्यता होनी चाहिए
पांच लाख तक ऋण की होगी माफी, 84 महीने में बिना ब्याज के किस्त दर किस्त लौटानी है राशि
40 प्रतिशत तक होना चाहिए दिव्यांगता
18 से 50 उम्र वाले दिव्यांगों को मिलना है ऋण
लखीसराय. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की ओर से अब दिव्यांगों को व्यवसाय के लिए 10 लाख तक ऋण दिया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने लखीसराय जिला मुख्यालय को 10.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है. कुल एक सौ दिव्यांग को व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. यह ऋण 60 तरह के कार्य के लिए दिया जायेगा. जिसमें किराना दुकान, कॉस्मेटिक शॉप, मोबाइल रिपेयर, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, आचार, पापड़ यूनिट, डेयरी, पोल्ट्री, कंप्यूटर सेंटर आदि व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. दिव्यांगजन को 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने के बाद पांच लाख रुपये नहीं देना होगा. वहीं सात साल में पांच लाख रुपये बिना ब्याज का किश्त में राशि देय होगा. वह भी पहला वर्ष ऋण का किश्त नहीं देना होगा. दिव्यांगजन 18 से 50 वर्ष की आयु के होनी चाहिए एवं 12 वीं पास व समकक्ष होना भी आवश्यक है. पूर्व से जो व्यवसाय के लिए ऋण ले चुके हैं उन्हें ऋण नहीं मिलेगा. ऋण लेने के लिए दिव्यांगजन उद्यमी योजना के वेबसाइट पर जाकर ऑन लाइन आवेदन करेंगे. डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन होगा जिसके बाद सिलेक्ट होने के बाद ऋण के राशि सीधे आवेदक के खाता पर जायेगाबोले अधिकारी
सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक प्राची कुमारी ने बताया कि दिव्यांगजन के लिए ऋण योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राशि स्वीकृत होती है. इस वित्तीय वर्ष में राशि स्वीकृत होने के बाद अभी तक गाइडलाइन प्राप्त नहीं है. गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद ऋण के लिए आवेदन लिया जायेगा.———————————————————————–
