लखीसराय
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आगामी नौ मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जा रहा है. इस अदालत का मुख्य उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित गति से निष्पादित करना है.राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई की जायेगी, जिनमें सुलहनीय आपराधिक मामले, बैंक कर्ज अदायगी एवं एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद एवं ट्रैफिक चालान, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण और राजस्व संबंधी मामले, बिजली और पानी बिल से जुड़े विवाद, वन अधिनियम एवं अन्य सिविल वाद मुख्य रूप से शामिल हैं.
निःशुल्क और त्वरित न्याय:
प्राधिकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लोक अदालत में मामलों का निपटारा पूरी तरह से निःशुल्क किया जायेगा. इससे न केवल पक्षकारों के समय और धन की बचत होगी, बल्कि उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने वादों का सुलभ एवं सुगम तरीके से निस्तारण करायें.
