रामगढ़ चौक प्रखंड के डूडीह गांव निवासी आदेशपाल कपिलदेव नारायण दास ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी व बिहार शिक्षा परियोजना की संभागीय प्रभारी के खिलाफ डीएम कार्यालय में आवेदन दिया है.
लखीसराय के रिपोर्टर के अनुसार
रामगढ़ चौक प्रखंड के डूडीह गांव निवासी आदेशपाल कपिलदेव नारायण दास ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नीलम राज व बिहार शिक्षा परियोजना की संभागीय प्रभारी कृष्णा कुमारी सिन्हा के खिलाफ डीएम कार्यालय में आवेदन दिया है. आवेदन में पीड़ित ने कहा है कि वह केजीबीवी रामगढ़ चौक टाइप-वन में आदेशपाल पद पर कार्यरत था. आरोप है कि दोनों पदाधिकारियों ने नौकरी पर रखने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की. राशि नहीं देने पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया और 29 मई को जबरन काम से हटा दिया गया. पीड़ित के अनुसार, वह 2009 से आदेशपाल के पद पर कार्यरत था. पड़ोसी के मुकदमे में 22 दिसंबर 2025 को जेल गया और 11 फरवरी 2026 को जमानत पर बाहर आया. पुनः योगदान के लिए दोनों अधिकारियों ने 50 हजार रुपये मांगे. पीड़ित ने डीएम से इसलिए दिशा में उचित कार्रवाई की मांग की है. वहीं इस संबंध में डीपीओ नीलम राज ने बताया कि आवेदक संविदा पर कार्यरत था. जिसके नियमानुसार जेल जाने पर उसे हटाया गया था. वहीं जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद तत्कालीन डीएम के मौखिक आदेश पर उसे काम पर रखा गया था और साथ में कहा गया था. डीपीओ ने श्री दास के द्वारा लगाये गये शब्दों के इस्तेमाल व राशि मांगे जाने के आरोप से इंकार करते हुए कहा कि यह उनके आचरण को प्रदर्शित करता है.
