लखीसराय. व्यवहार न्यायालय लखीसराय को पूरी तरह डिजिटल व हाईटेक बनाने की कवायद शुरू हो गयी है. अब कोर्ट में मुकदमों के बोझ के साथ फाइलों का अंबार भी कम होगा. प्रभारी न्यायाधीश (प्रशासन), व्यवहार न्यायालय, लखीसराय ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि आगामी 27 अप्रैल 2026 सोमवार से न्यायालय में सभी प्रकार के वाद और परिवाद केवल ई-फाइलिंग के जरिये ही स्वीकार किये जायेंगे. जारी नोटिस के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालयों में भौतिक रूप से फाइलिंग स्वीकार नहीं की जायेगी. जिला विधिक संघ के सभी अधिवक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अब ई-फाइलिंग पोर्टल का ही उपयोग करें. इस नई व्यवस्था से न्याय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है. ई-फाइलिंग लागू होने से कागजी दस्तावेजों के रखरखाव की झंझट खत्म होगी और अधिवक्ता कहीं से भी अपने केस दर्ज कर सकेंगे. कोर्ट प्रशासन ने साफ कर दिया है कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन काउंटर पर स्वीकार नहीं होगा.
लखीसराय कोर्ट में 27 अप्रैल से सिर्फ ई-फाइलिंग से दर्ज होंगे केस
लखीसराय कोर्ट में 27 अप्रैल से सिर्फ ई-फाइलिंग से दर्ज होंगे केस
