सात दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम

सात दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम

एनएच-327ई पर अवैध कब्जे के खिलाफ एनएचएआइ का कड़ा रुख, जारी हुआ बेदखली का नोटिस

ठाकुरगंज. एनएच 327ई (अररिया-गलगलिया राष्ट्रीय राजमार्ग) पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है. प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 26(2) के तहत संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

अवैध निर्माण व बाउंड्री वॉल पर कार्रवाई

एनएचएआइ के पूर्णिया स्थित परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि राजमार्ग की भूमि पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल व अन्य पक्की संरचनाओं का निर्माण किया गया है. सड़क सुरक्षा व चौड़ीकरण की दृष्टि से इन निर्माणों को ””अतिक्रमण”” की श्रेणी में रखते हुए तत्काल खाली करने का निर्देश दिया गया है.

सात दिनों की मोहलत व वसूली की चेतावनी

नोटिस के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को सात दिनों का समय दिया गया है, ताकि वे स्वयं अपने अवैध निर्माण हटा लें. एनएचएआइ ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि खाली नहीं की गयी, तो विभाग स्वयं बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाएगा. इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित व्यक्तियों से ही वसूला जाएगा. साथ ही, अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

प्रभावितों में बेचैनी, प्रशासन सख्त

एनएचएआइ की इस अचानक हुई कार्रवाई से प्रभावित लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है और लोग अब समाधान के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं. दूसरी ओर, प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सड़क के किनारे मैपिंग का कार्य भी तेज कर दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के अवरोध को रोका जा सके.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: AWADHESH KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More
Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >