सुखी संपन्न परिवारवाले अपना कार्ड आपूर्ति कार्यालय में सौंपें

लखीसराय : बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुख्य सचिव अंजनी कुमार के पत्रांक 3138 के तहत सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी डीएम को निर्देश जारी किया है. कहा है कि एसइसीसी डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर राशन […]

लखीसराय : बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुख्य सचिव अंजनी कुमार के पत्रांक 3138 के तहत सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी डीएम को निर्देश जारी किया है. कहा है कि एसइसीसी डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर राशन कार्ड उपलब्ध करायें.

जिस पर डीएम सुनील कुमार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पात्र/अपात्र श्रेणी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत का परचा छपवाकर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं के बीच वितरित करा दी है. उसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि वैसे लाभुक जो अपात्र परिवार की श्रेणी में आते हैं वे स्वेच्छा से अपना कार्ड 10 दिनों के अंदर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी व उनसे अब तक उठाये गये खाद्यान्न की कीमत बाजार मूल्य पर सूद सहित वसूली जायेगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >