लखीसराय : बुधवार को जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश मदन मोहन कौशिक की अदालत ने एक हत्या के मामले में विचारण के बाद अभियुक्त चुड़ामणि सिंह को दफा 302 में आजीवन व आर्म्स एक्ट के तहत एक साल व पांच हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनायी. लोक अभियोजक यदुनंदन महतो ने बताया कि सदर थाना के बालगुदर गांव में विगत वर्ष चुड़ामणि सिंह व हीरामणि सिंह पर दिन दहाड़े बच्चू मिस्त्री की हत्या करने का आरोप था.
जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हीरा मणि सिंह को फरार घोषित करते हुए चुड़ामणि सिंह पर विचारण किया. इसमें दफा 302 में आजीवन कारावास, 27 आर्म्स एक्ट में एक साल व पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया. लोक अभियोजक पक्ष की ओर से यदुनंदन महतो व बचाव पक्ष की ओर से रमेश प्रसाद सिंह के बीच जोरदार बहस हुई.
