हत्या मामले में एक को उम्रकैद, दूसरा रिहा

लखीसराय : जिला व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश देवेंद्र केशरी ने दफा 302 मामले में एक अभियुक्त राजो यादव को आजीवन कारावास व एक कटीमन यादव को निर्दोष पा कर बरी कर दिया. पांच हजार का आर्थिक दंडा का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अधिक कारावास […]

लखीसराय : जिला व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश देवेंद्र केशरी ने दफा 302 मामले में एक अभियुक्त राजो यादव को आजीवन कारावास व एक कटीमन यादव को निर्दोष पा कर बरी कर दिया. पांच हजार का आर्थिक दंडा का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अधिक कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अपर लोक अभियोजक मो फारुक आलम ने बताया कि सूर्यगढ़ा कजरा थाना 330/96 सेशन नंबर 240/ 98 सूचक भादो यादव पे ऐतबारी यादव साकिन अरमा, बंशीपुर थाना कजरा लखीसराय का मामला था. जिसमें दिनांक 2 दिसंबर 1996 का है. सुबह 8:30 बजे सूचक के भाई बासो यादव गांव के बगीचा में आम का लकड़ी काट रहा था. उसी समय गांव के राजो यादव, कटीमन यादव से झगड़ा हो गया. जिसमें बासो यादव बुरी तरह से जख्मी हो गया. जिसका इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गयी.

न्यायालय ने विचारण के दौरान एक अभियुक्त कटीमन यादव को निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया जबकि राजो यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार का अर्थ दंड भी लगाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सदानंद झा एवं अपर लोक अभियोजक मो फारूक आलम में जोरदार बहस हुई .

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >