सूर्यगढ़ा : स्थानीय बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारी इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों से इंश्योरेंस सेल्स ऑफिसर ने धोखाधड़ी कर राशि गबन कर लिया. मामले को लेकर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि गरहनी भोजपुर के रतनाढ़ा गांव निवासी असित कुमार ने सूर्यगढ़ा थाना में मामला दर्ज कराया है. भागलपुर जिला के गंगा बिहार कॉलोनी रानी तालाब सबौर निवासी अभिषेक कुमार कंपनी के इंश्योरेंस सेल्स ऑफिसर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
उन पर बैंक के सात खाताधारी के इंश्यारेंस की प्रीमियम राशि तीन लाख 12 हजार 992 रुपये का चेक अपने खाता में जमा कर कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिनमें से दो लाख 13 हजार रुपये 392 रुपये अभी भी आरोपित के पास है. प्राथमिकी के मुताबिक अभिषेक कुमार 10 सितंबर 2014 से बतौर सेल्स ऑफिसर पटना प्रादेशिक ऑफिस में नियुक्त किये गये. बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अपने खाता धारक तुलू मंडल के पॉलिसी का प्रीमियम 49 हजार, नवल यादव का प्रीमियम 51 हजार रुपये, अमरेंद्र कुमार का प्रीमियम 50 हजार रुपये, दीपक का प्रीमियम 25060 रुपये, नीरज कुमार का प्रीमियम 23600 रुपये, प्रियंका मंडल का प्रीमियम 9842 रुपये व धीरज कुमार का
प्रीमियम 4890 रुपये की राशि सेल्स ऑफिसर ने अपने निजी खाते में जमा कर लिया. सभी ग्राहकों ने बैंक ऑफ इंडिया से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा था. इसकी शिकायत स्थानीय शाखा प्रबंधक व इंश्योरेंस कंपनी से की गयी थी. ऑफिसर की सेवा इंश्योरेंस कंपनी ने 23 फरवरी 2016 को समाप्त कर दी थी.
