राजनैतिक सभा, जुलूस व धरना-प्रदर्शन के लिए लेना होगा आदेश

बिहार विधान चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है

किशनगंजबिहार विधान चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है. जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन और शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर सभी स्तर की तैयारियां की गई है. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जो आदेश जारी करते हुए कहा गया कि राजनैतिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन के लिए सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति जरूरी है. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग के लिए भी सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है.

ध्वनि विस्तारक

यंत्र के प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध

आयोग के निर्देश के मुताबिक राजनैतिक सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन के लिए सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति जरूरी है. इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिए भी पूर्वानुमति अनिवार्य है. जानकारी के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या संगठन किसी ऐसे पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By AWADHESH KUMAR

AWADHESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >